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सुप्रीम कोर्ट का आदेश // बिना हाईकोर्ट की अनुमति के नहीं होंगे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ केस वापस

10-08-2021 15:01:49 IST

NEWS4, DESK REPORT

नई दिल्ली || राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण के एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वह बिना हाईकोर्ट की इजाजत के सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज मामले वापस न हीं ले सकेंगी.

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इसी बीच कोर्ट ने  MP/MLA के खिलाफ केस के तेज़ निपटारे के लिए विशेष कोर्ट बनाने के मसले पर केंद्र की तरफ से विस्तृत जवाब न आने पर नाराज़गी भी जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि हम  सरकार को  जवाब देने का अंतिम मौका दे रहे है. इस मामले में 25 अगस्त को अगली सुनवाई होगी.

 



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