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विवाहिता का पति के अलावा दूसरे पुरुष के साथ सहमति से सेक्सुअल रिलेशन रेप का केस नहीं : झारखण्ड हाई कोर्ट

12-12-2022 13:16:50 IST

न्यूज़ 4 डेस्क, न्यूज़ 4 डेस्क
रांची । झारखंड हाईकोर्ट ने आज एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए कहा की अगर एक विवाहित औरत अपने पति के अलावा अपनी सहमति के साथ दूर पुरुष के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनती है और बाद में उस व्यक्ति पर रेप कर केस दर्ज करती है तो ऐसी परिस्थिति को रेप नहीं माना जाएगा।  कोर्ट ने कहा कि विवाहिता किसी व्यक्ति द्वारा किए गए शादी के वादे पर भरोसा कर उसके साथ संबंध बनाने के बाद वह इसे सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन का मामला कैसे बता सकती है? 
 
जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट ने मनीष कुमार नामक एक शख्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया और उसके खिलाफ निचली अदालत की ओर से लिए गए संज्ञान को रद्द कर दिया। विवाहिता महिला की मां ने देवघर जिला कोर्ट में मनीष कुमार के खिलाफ शिकायत वाद दायर किया था। इसमें कहा गया था देवघर में श्रावणी मेले के दौरान उसकी पुत्री मनीष कुमार के साथ संपर्क हुआ था। महिला के मुताबिक वह शादीशुदा है और उसके पति के साथ तलाक का मामला चल रहा है। मनीष ने उससे इस वादे के साथ उसकी सहमति से यौन संबंध बनाए कि तलाक होने के बाद वह उससे शादी कर लेगा। बाद में मनीष ने शादी करने से इंकार कर दिया। 
 
महिला की मां ने इसे धोखाधड़ी से दुष्कर्म का मामला बताते हुए जो शिकायत वाद दर्ज कराया था, उसके आधार पर देवघर जिला कोर्ट ने संज्ञान भी लिया। इसके खिलाफ मनीष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले को निरस्त करने का आग्रह किया था। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर आदेश पारित करते हुए मामले को देवघर कोर्ट को वापस आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया।
 


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