झारखंड में प्राथमिक से लेकर प्लस टू विद्यालय तक की शिक्षकों की नियुक्ति फिलहाल रुक गयी है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 के आधार पर बदलाव किया गया था. प्राथमिक, हाइस्कूल व प्लस टू शिक्षक नियुक्ति में भी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक, इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य किया गया था.
झारखंड हाइकोर्ट द्वारा जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को रद्द किये जाने के बाद अब इस नियमावली के तहत होनेवाली नियुक्ति भी फिलहाल फंस गयी है. राज्य के प्लस टू विद्यालयों में जहां नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गयी थी, वहीं प्राथमिक विद्यालयों नियुक्ति की तैयारी की जा रही थी. इसके लिए जिलों को आरक्षण रोस्टर क्लियर करने को कहा गया था.
जिलों द्वारा आरक्षण रोस्टर क्लियर कर प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को भेजा गया था. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को लेकर कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन मांगा था. कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन के बाद नियुक्ति के लिए अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाती.
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